
हत्या और अपहरण के चार आरोपियों को 12 साल बाद कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा
देहरादून। विकासनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2014 में सेलाकुई में एक युवक की हत्या और दूसरे युवक के अपहरण के चारदोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर पचास-पचास हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दो और औरोपी भी शामिल थे। जिनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। दूसरा अभी तक फरार है।
शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि हांसी हिसार हरियाणा के रहने वाले नितेश शर्मा, तेजेंद्र उर्फ सीटू, अनूप, आकाश उर्फ कालिया और पीयूष देहरादून में सेलाकुई क्षेत्र में किराए के एक मकान में ही रहते थे। सितंबर 2014 में पैसों के लेन देन को लेकर उनका आपस में विवाद हो गया था। इसके चलते 19 सितंबर को नितेश की किराए पर लिए गए कमरे पर ही चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। मामले में 20 सितंबर 2014 को थाना सहसपुर पर अशोक कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी जगदीश कॉलोनी हांसी, जिला हिसार हरियाणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके भतीजे नितेश का अपहरण व लूटपाट कर हत्या कर शव को कार में छोड़ने की बात कही गई थी। इसी मामले में अनुज पुत्र नरेश कुमार निवासी मुलतान कॉलोनी हांसी जिला हिसार ने भी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 सितंबर की रात साढ़े बारह बजे सोनू अपने साथ अनूप, सीटू और आकाशदीप को लेकर उनके कमरे में आया। आरोपियों ने नितेश की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी अपने साथ उसके भाई चिराग को जबरदस्ती उठाकर ले गए। पांच लाख न देने पर पर चिराग की भी हत्या की धमकी दी। इसके बाद तहरीर के आधार पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने चार आरोपियों सोनू स्योरण पुत्र सतीश चन्द्र, निवासी – वार्ड नंबर 16, लोहारू रोड, थाना चरखी दादरी भिवानी, हरियाणा, तेजेन्द्र उर्फ सीटू पुत्र बलराज,निवासी जगदीश कॉलोनी हासी थाना सिटी हासी, जिला हिसार, हरियाणा, पीयूष शर्मा पुत्र बलवान सिंह, निवासी – ग्राम गढ़ी, थाना हासी सदर, जिला हिसार, हरियाणा व अनूप कुमार पुत्र धर्म सिंह, निवासी वार्ड नंबर 11, जगदीश
कॉलोनी, थाना सिटी हासी, जिला हिसार, हरियाणा को आजीवन कारावास की सजा और पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में एक आरोपी आकाशदीप की मौत हो गई है।



