3 Jun 2026, Wed

अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त

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उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई: अर्हता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त

 

 

देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भर्ती मानकों को पूरा न करने वाले 69 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। विभाग के अनुसार यह कदम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद उठाया गया है।

 

जानकारी के मुताबिक यह मामला वर्ष 2018-19 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। उस समय नियम था कि प्राथमिक स्तर पर सहायक अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थी के पास बीएड डिग्री और स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने अर्हता पूरी न होने के बावजूद आवेदन किया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

 

कोर्ट ने पहले इन नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन रखा था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने स्पष्ट कार्रवाई करते हुए सभी अयोग्य शिक्षकों को हटा दिया।

 

इन जिलों में सबसे ज्यादा असर

 

बर्खास्त किए गए शिक्षक रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी समेत कई जिलों से हैं।

 

अकेले रुद्रप्रयाग जिले में 10 शिक्षक शामिल बताए गए हैं।

 

जनगणना ड्यूटी से भी हटाए गए

 

जिन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उन्हें जनगणना ड्यूटी से भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। विभाग का कहना है कि सेवा समाप्ति के साथ ही सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती हैं।

 

क्या कहा विभाग ने

 

अपर शिक्षा निदेशक के अनुसार,

 

> “हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई थी, इसलिए अर्हता पूरी न करने वाले सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।”

 

मामले का असर

 

इस फैसले से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब भविष्य की भर्तियों में नियमों की सख्ती और जांच प्रक्रिया को और मजबूत किए जाने की संभावना है।