
मेट्रोपोलिस सोसायटी को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला – हाईकोर्ट ने खारिज खारिज की विक्रांत फुटेला की याचिका – एसोसिएशन चुनावों को नियमविरुद्ध माना- सभी 1600 से अधिक घरों को सदस्यता का रास्ता साफ
मेट्रोपोलिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एमआरडब्लूए ) के उपनियमों और चुनाव प्रणाली को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विक्रांत फुटेला की रिट याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल 100 सदस्यों की सीमा तय कर चुनाव कराना पूर्णतः गलत और नियमविरुद्ध है। अदालत ने इस मामले में पूर्व में जारी अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद मेट्रोपोलिस सिटी के सभी वाशिंदों के लिए एसोसिएशन की सदस्यता का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।



