20 Oct 2026, Tue

दिव्यांग बेटी को आरटीई के तहत दाखिला न देने पर निजी स्कूल के प्रबंधक तलब

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देहरादून: दिव्यांग बेटी को आरटीई के तहत दाखिला न देने पर निजी स्कूल के प्रबंधक तलब, CEO व DEO से मांगी गई एक्शन टेकेन रिपोर्ट

 

 

देहरादून। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत एक दिव्यांग छात्रा को दाखिला न देने का मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में संबंधित निजी स्कूल के प्रबंधक को तलब किया गया है। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से इस प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) तलब की गई है।

 

जानकारी के अनुसार, एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी दिव्यांग बेटी को आरटीई कोटे के अंतर्गत चयन होने के बावजूद निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा दाखिला नहीं दिया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरटीई अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों को प्रवेश से वंचित करना कानून का उल्लंघन है। यदि जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी स्कूलों को आरटीई के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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