
#किसानों को बड़ी राहत: NHAI ने ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल फ्री रखने का आदेश जारी किया
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किसानों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर से राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, बाईपास और सुरंगों पर कोई टोल (यूजर फी) नहीं लिया जाएगा। यह छूट **2017** से ही लागू है, लेकिन हाल ही में NHAI ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इन कृषि वाहनों से किसी भी तरह का शुल्क न वसूला जाए।
# सरकारी नियम के अनुसार छूट
NHAI के **National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008** में 14 मार्च 2017 को संशोधन किया गया था। नियम के अनुसार:
“राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर दोपहिया, तीनपहिया, **ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर** और पशु-चालित वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”
यह छूट मुख्य रूप से **कृषि कार्य** में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर पर लागू होती है। फसल कटाई के सीजन में किसान आसानी से मशीनें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे।
#### छूट किन वाहनों पर लागू है?
– दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर)
– तीनपहिया वाहन
– ट्रैक्टर
– कंबाइन हार्वेस्टर
– पशु-चालित वाहन
#### महत्वपूर्ण बातें
– यह छूट **केवल NHAI के राष्ट्रीय राजमार्गों** पर लागू है। राज्य राजमार्गों या निजी एक्सप्रेसवे (जैसे यमुना एक्सप्रेसवे) पर अलग नियम हो सकते हैं।
– अगर सर्विस रोड उपलब्ध है, तो इन वाहनों को मुख्य हाईवे की बजाय सर्विस रोड से जाना चाहिए।
– 2025 में कोई नया आदेश नहीं आया है – यह पुराना नियम ही है, जो पूरी तरह लागू है। हाल के वर्षों में NHAI ने इस छूट की पुष्टि कई बार की है, खासकर सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं के बाद।
किसानों के लिए यह फैसला फसल कटाई के समय बड़ी राहत है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर को ट्रांसपोर्ट करने की लागत कम हो जाती है। अगर किसी टोल प्लाजा पर समस्या आ रही है, तो NHAI हेल्पलाइन **1033** पर शिकायत दर्ज कराएं।



