
रामनगर BJP नेता मदन जोशी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश संबंधी मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधि याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ में हुई। उच्च न्यायालय में पूर्व में हुई सुनवाई में न्यायालय ने नैनीताल पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था
मामले के अनुसार, रामनगर कोतवाली के छोई में एक वाहन के अंदर कटा गौवंशीय पशु होने का आरोप लगाकर 23 अक्टूबर को कुछ लोगों द्वारा ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी। इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से उच्च न्यायालय में सुरक्षा की मंग को लेकर याचिका दायर की गई। नूरजहां की तरफ से बताया गया कि स्थानीय नेता मदन जोशी ने लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और फेसबुक लाइव करके अपने उस कदम को सही बताया। उनकी तरफ से लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं।
खंडपीठ ने आज मामले में रामनगर पुलिस को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें और मदन जोशी ने जो भी भड़काऊ पोस्ट की है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से तत्काल हटवाए।



