30 Nov 2025, Sun

उत्तराखंड में पंचायती उपचुनाव की अधिसूचना जारी 20 नवंबर को मतदान, 22 को मतगणना

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उत्तराखंड में पंचायती उपचुनाव की अधिसूचना जारी 20 नवंबर को मतदान, 22 को मतगणना

 

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243 ट के तहत अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को की जाएगी जबकि नाम वापसी 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक स्वीकार होगी। प्रतीक आवंटन भी 16 नवंबर को ही नाम वापसी के तुरंत बाद किया जाएगा। मतदान 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और 22 नवंबर को मतगणना पूरी कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में रिक्त पदों का पूरा विवरण, आरक्षण सहित, 11 नवंबर को सार्वजनिक करें और उसकी सूचना सरकारी गजट में भी भेजें। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और अन्य माध्यमों द्वारा जनता को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और डीएम कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर भी चुनाव कार्यक्रम चस्पा किया जाएगा। नामांकन पत्रों की बिक्री सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान और क्षेत्र पंचायत के लिए विकास खंड मुख्यालयों से होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालय से उपलब्ध कराए जाएंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री 11 से 13 नवंबर तक कार्यालय समय में और 14 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि उपचुनाव पूरी तरह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 और संबंधित निर्वाचन नियमावलियों के तहत होंगे। ग्राम पंचायत, प्रधान और क्षेत्र पंचायत के पदों से जुड़े नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन और मतगणना का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालयों में होगा। जबकि जिला पंचायत सदस्य के मामलों में नामांकन जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा और मतगणना विकासखंड मुख्यालयों में की जाएगी, जिसके बाद अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय से जारी होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को समयबद्ध, पारदर्शी और शांतिपूर्ण उपचुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।