14 Jun 2026, Sun

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मई 2024 का है। लालकुआं क्षेत्र निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देव पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले में थाना लालकुआं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और अन्य ठोस प्रमाणों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। सभी साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निर्णय से समाज में यह संदेश गया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों को कानून के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।