22 Oct 2026, Thu

कोर्ट के आदेश पर IPS लोकेश्वर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश

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पिथौरागढ़: कोर्ट के आदेश पर IPS लोकेश्वर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश

 

पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने वर्ष 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर जारी किया गया।

कोर्ट के आदेश पर IPS लोकेश्वर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश

मामले के अनुसार, वर्ष 2023 में पिथौरागढ़ निवासी व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 6 फरवरी 2023 को वह अपनी बेटी के साथ पुलिस क्वार्टर के सीवरेज व पेयजल लाइन की समस्या को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान कथित रूप से उन्हें निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई।

शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने पर व्यापारी ने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीर मानते हुए कोतवाली निरीक्षक को निर्देश दिए कि आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

अदालत ने यह भी निर्देशित किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और इसकी निगरानी उच्च अधिकारी करें। साथ ही जांच की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने को कहा गया है।

वहीं, सीओ सिटी गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि कोर्ट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश की प्रति मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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