17 Jul 2026, Fri

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, अवकाश के बाद होगी सुनवाई

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राम मंदिर चढ़ावा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, अवकाश के बाद होगी सुनवाई

 

 

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद की जाएगी।

 

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले पर त्वरित सुनवाई की मांग को अस्वीकार करते हुए मौखिक टिप्पणी की, “आसमान नहीं टूट पड़ेगा… इतनी क्या जल्दी है।”

 

यह याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका में सीबीआई के नेतृत्व में बहु-विषयक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य आरोपों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है।

 

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट को निर्देश देने की भी मांग की है कि सार्वजनिक दान और चढ़ावे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियामक, निगरानी और ऑडिट व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज कराने का भी अनुरोध किया गया है।

 

याचिका में कहा गया है कि कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की खबरों से करोड़ों श्रद्धालुओं और दानदाताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई है। इसलिए मामले की जांच किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जिसके पास वित्तीय और आपराधिक मामलों की जांच का पर्याप्त अनुभव और संसाधन हों।

 

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने बिना प्राथमिकी दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी है, जिसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं।

 

गौरतलब है कि 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। इस एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं।

 

नोट: मंदिर ट्रस्ट और संबंधित पक्षों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामला न्यायालय और जांच प्रक्रिया के अधीन है।

 

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