20 Oct 2026, Tue

उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पर महिला ने लगाया बलात्कार और मारपीट का आरोप

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उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पर महिला ने लगाया बलात्कार और मारपीट का आरोप

 

 

काशीपुर : उत्तराखंड के काशीपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां काशीपुर की रहने वाली मुस्लिम महिला शबाना उर्फ शिवांशी ने उत्तराखंड पुलिस के कॉन्स्टेबल अरुण कुमार पर जबरन बलात्कार, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आरोपी कॉन्स्टेबल अरुण कुमार मूल रूप से बरखेड़ा, काशीपुर का निवासी है और वर्तमान में आईआरबी-प्रथम बैलपड़ाव, नैनीताल में तैनात है। पीड़िता शबाना ईदगाह कॉलोनी, काशीपुर की रहने वाली है।

 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले से ही इसी तरह के आरोपों में कोर्ट से अग्रिम जमानत पर चल रहा था और महिला के साथ उसका पूर्व संबंध रहा है।

 

घटना का विवरण

 

10 फरवरी 2026 को शबाना ने शिकायत दर्ज कराई कि 8 फरवरी को शाम करीब 6:30 बजे आरोपी अरुण कुमार जबरन उसके घर में घुसा। उसने गाली-गलौज की, लात-घूंसे मारे और जबरन बलात्कार किया। जैसे ही महिला ने 112 पर कॉल करने की कोशिश की, आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उसने पुराने मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया, अन्यथा मारने की बात कही।

 

पिछले आरोप और संबंध

 

शबाना के अनुसार, दोनों एक-दूसरे को सात महीनों से जानते थे। आरोपी अरुण कुमार ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर मंदिर में शादी रचाई। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। लेकिन जब शबाना ने कोर्ट में शादी रजिस्टर करवाने की बात कही तो आरोपी ने इनकार कर दिया और मारपीट-गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपी ने जबरन गर्भपात भी करवाया।

 

6 जनवरी को नैनीताल के एक होटल में भी मारपीट की घटना हुई, जिसकी शिकायत पर धमकियां मिलीं।

 

पिछली FIR और जमानत

 

2025 में शबाना ने अरुण कुमार के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराई थी।

 

थाना मल्लीताल, नैनीताल में FIR नंबर 13/2025 धारा 115(2)/351(2)/352/69 BNS के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले आया।

 

अप्रैल 2025 में थाना आईटीआई में दूसरी FIR नंबर 125/2025 धारा 115/351(2)/352 BNS दर्ज हुई, जिसमें आरोप था कि आरोपी दोस्तों के साथ फ्लैट में घुसा, मारपीट की और केस वापस लेने का दबाव बनाया।

 

शादी का प्रमाण

 

दोनों के बीच 21 जून 2025 को आपसी सहमति से गर्जिया माता मंदिर में शादी हुई थी। पुजारी ने विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया, लेकिन आरोपी ने UCC पोर्टल पर शादी का पंजीकरण नहीं कराया।

 

पुलिस का पक्ष

 

पुलिस का कहना है कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए LD भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर भेजा गया है और जांच चल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। शबाना शादी का दबाव बना रही है, जबकि आरोपी के परिजन शादी के खिलाफ हैं।

 

मामला संवेदनशील होने के कारण जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी।

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