यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 महीने में कराने होंगे चुनाव
निवर्तमान ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
फैसले की 3 बड़ी बातें:
✅ तीन महीने में चुनाव: प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूरी करनी होगी।
✅ प्रधान बने रहेंगे प्रशासक: चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे।
✅ आरक्षण प्रक्रिया भी जरूरी: चुनाव के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती सरकार के सामने है।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से फैसले को चुनौती देने की संभावना भी सामने आई है। ऐसे में चुनाव की वास्तविक तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।
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